अनूपपुर: गांजा परिवहन के आरोपियों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर, 28 फ़रवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विशेष न्या्याधीश नरेन्द्र पटेल (अंतर्गत स्वाअपक औषधियों तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को एनडीपीएस का अपराध प्रमाणित पाने के आधार पर 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1.20-1.20 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष न्या्यालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी 36 वर्षीय सुरेश रजवाडे पुत्र दिलासराम निवासी ग्राम रंगपारा, थाना जयनगर छ.ग. एवं 30 वर्षीय ईश्वीर प्रसाद पुत्र नेहरूलाल रजवाडे निवासी ग्राम खोपा भरना जयनगर थाना सूरजपुर छ.ग.के विरूद्व एनडीपीएस का अपराध प्रमाणित पाने के आधार पर 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1.20-1.20 लाख रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक ने शनिवार को बताया कि थाना करनपठार पुलिस को 24 अगस्त 2023 कों मुखबिर की सूचना पर ग्राम टेडी तिराहा लालपुर में नाकाबंदी के दौरान अर्ध्दरात्रि में पिकअप वाहन सी.जी.13 एल 6731 को रोक कर तलासी लेने पर 1 किवंटन 24 किलों 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 14,94000 रूपये आंकी गई। जिस पर वाहन में सवार सुरेश व ईश्वौर को मौके से ही अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर और वाहन को जब्त किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र एनडीपीएस विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने और समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत आरोपितों को सजा सुनाई। पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

