तीन अभियुक्त छह माह के लिए जिला बदर, डीएम कोर्ट ने सुनाया आदेश
बांदा, 21 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने शुक्रवार काे तीन अभियुक्तों को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद तीनों अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए बांदा जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में मिजाजीलाल पुत्र रामशरण उर्फ पीलीवानव उर्फ गफलुवा, निवासी ग्राम मुरलिया पुरवा, थाना अतर्रा, सिराज पुत्र गुलजार, निवासी ग्राम कटरा, थाना कालिंजर, हाल पता थाना कोतवाली नगर, बांदा तथा रामकिशोर उर्फ बड़कउना पुत्र केशपति, निवासी ग्राम बैरफ, थाना मरका, बांदा शामिल हैं।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद की कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के मुताबिक जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह

