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तस्कर की 75 लाख की संपत्ति फ्रीज, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

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तस्कर की 75 लाख की संपत्ति फ्रीज, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई


जोधपुर, 04 नवम्बर (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खेड़ापा थाना क्षेत्र के गिंगाला निवासी बजरंग पुत्र बंशीलाल विश्नोई की करीब 75 लाख रुपये मूल्य की आवासीय संपत्ति फ्रीज करवाई है। यह कार्रवाई स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 68एफ के तहत की गई है।

पुलिस महानिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह के निर्देशन तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पंकज यादव के नेतृत्व में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खेड़ापा थानाधिकारी लाखाराम ने संबंधित तस्कर की आर्थिक गतिविधियों और अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की जांच-पड़ताल की। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली से अनुमोदित आदेशों के आधार पर संपत्ति फ्रीज करवाने की कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, संबंधित तस्कर की एक आवासीय संपत्ति चिह्नित की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 75 लाख रुपये है। इस कार्रवाई का उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसना और तस्करों की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करना है।

पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई केवल तस्करी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों, निवेश और अन्य आर्थिक स्रोतों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी थानाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की आर्थिक गतिविधियों की गहन जांच करें तथा अवैध कारोबार से अर्जित चल-अचल संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश