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पांच आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर, एक वर्ष तक जिले की सीमा से रहेंगे बाहर

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बलौदाबाजार, 29 जुलाई (हि.स.)। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट और अपराधियों की गतिविधियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह कार्रवाई की है।

जिला बदर किए गए आरोपितों में थाना राजादेवरी अंतर्गत ग्राम चांदन निवासी लाभोराम साहू पिता शंकर लाल साहू, थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम गणेशपुर निवासी बंटी मसीह उर्फ रिषभ मसीह पिता संजय मसीह एवं प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह, नगर पंचायत लवन वार्ड क्रमांक-8 बाजार चौक निवासी गितेश उर्फ सब्बू उर्फ अंश तिवारी पिता देवप्रकाश तिवारी तथा थाना कसडोल अंतर्गत महामाया पारा कसडोल निवासी अनिल साहू पिता दिलहरण साहू शामिल हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन सभी आरोपितों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले सहित सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जिले से बाहर जाने के साथ ही बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की है। जिला प्रशासन का कहना है कि, जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त और आदतन अपराधियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर