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12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची, पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का मौका

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12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची, पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का मौका


बलरामपुर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होने वाली इस प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के साथ मतदाता सूची में दर्ज विवरणों को सुधारने का अवसर भी मिलेगा। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर अपना नाम और अन्य जानकारियां जांच लें, ताकि मताधिकार से कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।

एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। प्रवासी मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए निर्धारित है। किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन, स्थानांतरण या दिव्यांगता संबंधी चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

नागरिक निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ऐप पर ई-ईपीआईसी डाउनलोड करने और ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के जरिए बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

मतदान केन्द्रों को लेकर भी तय किए गए मानक

पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 रखने का प्रावधान है। मतदान केन्द्र निवास स्थान से दो किलोमीटर के दायरे में और भू-तल पर स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की सुविधा के लिए विशेष शिविर और सहायता डेस्क भी लगाए जाएंगे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट नागरिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट और धारा 24(बी) के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

कलेक्टर ने की नाम और विवरण जांचने की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने पात्र नागरिकों से प्रारूप सूची में अपना नाम और विवरण जांचने तथा किसी तरह की गलती या नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की अपील की।

मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय