home page

अम्बिकापुर : ड्रिंक एंड ड्राइव के दो आरोपितों पर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

 | 
अम्बिकापुर : ड्रिंक एंड ड्राइव के दो आरोपितों पर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना


अम्बिकापुर, 24 जून (हि.स.)। सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के कड़े दिशा-निर्देशों के तहत यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में यातायात शाखा और बतौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए दो बाइक चालकों को दबोचा, जिन पर न्यायालय ने कुल 20,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है।

पहले मामले में यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक संख्या को रोककर पूछताछ की। चालक की पहचान खालपारा (थाना दरिमा) निवासी 20 वर्षीय जीवन पिता दुहन के रूप में हुई, जो मौके पर शराब के नशे में पूरी तरह धुत्त था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में भी उसके अत्यधिक नशे में होने की पुष्टि हुई। वहीं, दूसरे मामले में बतौली थाना पुलिस ने देवरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल (CG16 CU 0169) को रोका। इसके चालक ने अपना नाम प्रताप सिंह पिता समेलाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी बरगीडीह, थाना लुंड्रा बताया। डॉक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल टेस्ट) कराने पर उसके भी नशे में होने की प्रामाणिक पुष्टि हुई।

दोनों ही मामलों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपितों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए दोनों चालकों पर 10,000-10,000 रुपये (कुल 20,000 रुपये) का जुर्माना ठोंका। इस पूरी सफल कार्रवाई में बतौली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त और उनकी टीम के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह