मवेशी तस्करी के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार
पांच भैंसों को क्रूरतापूर्वक हांककर उत्तर प्रदेश ले जाने का आरोप, दोनों आरोपिताें को न्यायालय में किया पेश
बलरामपुर, 12 अगस्त (हि.स.)। बलरामपुर जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को आज बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे एवं निशानदेही से संबंधित मामले में पांच भैंसों की बरामदगी के बाद जांच आगे बढ़ाई थी। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सद्दाम खान और नंदलाल गोंड को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
पुलिस के अनुसार 4 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांच भैंसों को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते हुए बूचड़खाने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा है। सूचना पर थाना बसंतपुर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ घेराबंदी कर आरोपित उमेश यादव के कब्जे से पांच मवेशियों को बरामद किया था। मवेशियों को जब्त कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
पूछताछ के दौरान आरोपित उमेश यादव ने पुलिस को बताया कि वह पोखरा, उत्तर प्रदेश निवासी सद्दाम खान के साथ मवेशियों को हांककर ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पतासाजी शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने सद्दाम खान को 12 अगस्त 2026 को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर मवेशियों को हांककर ले जाने तथा नंदलाल गोंड द्वारा मवेशियों को खरीदकर अपने घर में रखने की जानकारी दी।
पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सद्दाम खान पिता इब्राहिम खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी पोखरा, थाना बभनी, उत्तर प्रदेश और नंदलाल गोंड पिता उदित, उम्र 27 वर्ष, निवासी बहुलापाठ, थाना बसंतपुर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विवेचना जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

