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बलरामपुर : मालवाहक पिकअप में सवारी ढोने पर तीन हजार का जुर्माना

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बलरामपुर : मालवाहक पिकअप में सवारी ढोने पर तीन हजार का जुर्माना


बलरामपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज शुक्रवार काे वाड्रफनगर में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान मालवाहक पिकअप में सवारियां ले जाते पाए जाने पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने एक मालवाहक पिकअप वाहन को रोककर दस्तावेज और उपयोग की जांच की। जांच में पाया गया कि वाहन का इस्तेमाल नियमों के विपरीत यात्रियों के परिवहन के लिए किया जा रहा था। इस पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई और चालक को भविष्य में नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि मालवाहक वाहनों में यात्रियों का परिवहन करना न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में वाहन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। विशेष रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने, ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेज वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय