home page

जांजगीर चांपा:14 साल की सजा: ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी करने वाले तीन आरोपित दोषी करार, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

 | 
जांजगीर चांपा:14 साल की सजा: ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी करने वाले तीन आरोपित दोषी करार, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना


जांजगीर-चांपा, 24 जून (हि. स.)। अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले तीन आरोपितों को आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा डेढ़ -डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना सारागांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनाया गया। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत विवेचना के चलते आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।

जानकारी के अनुसार 2 सितंबर 2024 को तत्कालीन थाना प्रभारी सारागांव निरीक्षक सावन कुमार सारथी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक मोटरसाइकिल से अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप लेकर सारागांव हाईवे पर ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपितों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव एवं सुशील यादव निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-13, सक्ती तथा रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू (22 वर्ष) निवासी कांदानारा, थाना सक्ती के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपितों के कब्जे से 42 नग कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक CG-11-BM-0443 तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 176/2024 के तहत धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर 3 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। विवेचना के दौरान संकलित ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर न्यायालय में मजबूत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.50-1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दिलाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT