जिले में ओसेनो ब्रांड के पानी पाउच के वितरण और भंडारण पर रोक
धमतरी
, 19 मार्च (हि.स.)। जिले में एसकेएस इंडस्ट्रीज गुरूर बालोद द्वारा बेचे जा रहे ओसेनो
ब्रांड के पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन
विभाग धमतरी ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि इस पैकेज पर बैच
नंबर, विनिर्माण और अवसान तिथि अंकित नहीं थे, जो खाद्य सुरक्षा और मानक
विनियम 2020 का उल्लंघन है। इसके बाद विभाग ने ओसेनो ब्रांड के पानी पाउच
के जिले भर में वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आयुक्त
खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर धमतरी
जिले में बिक रहे पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर की सघन जांच की जा रही है। इसी
कड़ी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धमतरी की टीम ने 18 मार्च को शहर
में पानी पाउच और बोतल की जांच की। अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव ने
बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता फर्म एसकेएस इंडस्ट्रीज गुरूर बालोद खाद्य
पंजीयन संख्या 20525028000349 है, जो पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच
विनिर्माण के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन पानी पाऊच का विनिर्माण कर रही
हैं। इनके द्वारा पानी पाउच बनाकर लगातार धमतरी में सप्लाई कर रहा था। इसकी
गाड़ी को विभाग की टीम ने पकड़ लिया।
धमतरी बस स्टैंड के पास स्थित चखना
सेंटर में भी बड़ी मात्रा में ओसेनो ब्रांड के पैकैज ड्रिंकिंग वाटर पानी
पाउच भंडारित था, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके बाद बालोद जिले से समन्वय
स्थापित कर इसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहां से लगभग 5000 पानी
पाउच जब्त किया गया है। इन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि पानी पाउच
और बोतल खरीदते समय फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, विनिर्माण तिथि
और अवसान तिथि देखकर ही खरीदे। इसके साथ ही जिले के खाद्य कारोबारियों से
ओसेनो ब्रांड के पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच का भंडारण एवं विक्रय न
करें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इस ब्रांड के वितरण और भंडारण
पर जिले में पूरी तरह रोक लगा दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

