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चेक बाउंस के मामलों के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत

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चेक बाउंस के मामलों के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत


जगदलपुर, 06 नवंबर (हि.स.)। चेक बाउंस के मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 21 नवंबर को जिला न्यायालय परिसर जगदलपुर में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 (एनआई एक्ट) के समझौता योग्य मामलों को आपसी सहमति से निराकृत करने पर विशेष जोर रहेगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे के लिए जिला न्यायालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में शुक्रवार काे बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गोविंद नारायण जांगड़े के बैठक में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता कश्यप सहित न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट के अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। न्यायिक अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए प्रेरित करने कहा गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे