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सहकारी बैंकों के 198 पद एवं सहकारी समिति प्रबंधक के 1,162 पदाें पर हाेगी भर्ती

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सहकारी बैंकों के 198 पद एवं सहकारी समिति प्रबंधक के 1,162 पदाें पर हाेगी भर्ती


जगदलपुर, 04 सितंबर (हि.स.)। सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।

स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं। समिति प्रबंधक के पदों में 596 पद सीधी भर्ती तथा 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बैंकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। इन निर्देशों के बाद विभाग ने प्रस्तावों का परीक्षण कर भर्ती की अनुमति जारी कर दी है।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने शुक्रवार काे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सहकारी व्यवस्था को अधिक सक्षम और किसान हितैषी बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “इस भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति होने से किसानों एवं खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सरलता और समयबद्धता के साथ मिल सकेंगी।”

केदार कश्यप ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों का संचालन बेहतर होगा तथा कम्प्यूटरीकरण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गये हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे