अपडेट : बिना वैध चिकित्सकीय पात्रता के बच्चे को इंजेक्शन लगाने का आरोप, आरोपित गिरफ्तार
बलरामपुर, 22 अगस्त (हि.स.)। तीन वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मौत के मामले में थाना बलरामपुर पुलिस ने आरोपित बालेश्वर सिंह (51), निवासी सरनाडीह को गिरफ्तार कर आज शनिवार काे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपित के पास चिकित्सा संबंधी कार्य करने के लिए वैध चिकित्सकीय पात्रता एवं पंजीयन नहीं था।
मामला थाना बलरामपुर के मर्ग क्रमांक 63/2026 की जांच के दौरान सामने आया। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त 2026 को करीब 7 बजे सूचक रमेश चेरवा अपने 3 वर्षीय पुत्र अभी चेरवा को बुखार आने पर आरोपित बालेश्वर सिंह के घर लेकर गया था। आरोप है कि आरोपित ने बालक को टैक्सिम 250 एमजी इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद बालक की तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई।
जांच में इंजेक्शन और संबंधित सामग्री जब्त
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपित का कथन भी लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके आधार पर घटना में प्रयुक्त सेफोटैक्सिम सोडियम से संबंधित सामग्री को विधिवत जब्त किया गया।
जांच में पुलिस को यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के पास चिकित्सा संबंधी कार्य करने के लिए वैध चिकित्सकीय पात्रता अथवा पंजीयन नहीं था, इसके बावजूद उसने 3 वर्षीय बालक को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद बालक की तबीयत गंभीर हुई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 105, 271, 318 बीएनएस एवं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आरोपी को 21 अगस्त को सुबह 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
थाना बलरामपुर पुलिस के अनुसार प्रकरण की शेष विवेचना साक्ष्य-आधारित तरीके से जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

