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छत्तीसगढ़ में बसों का नया किराया तय, रात्रिकालीन बसों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

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छत्तीसगढ़ में बसों का नया किराया तय, रात्रिकालीन बसों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क


-दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और एचआईवी/एड्स पीड़ितों को 100 प्रतिशत किराया छूट

- नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को मिलेगी 50 प्रतिशत राहत

रायपुर 13 अक्टूबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने यात्री बसों के किराये की नई दरें जारी की हैं। नई दरें 12 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं। ये दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी। इसके तहत साधारण बस, डीलक्स बस, स्लीपर बस और एसी बसों का किराया तय किया गया है।

नई दरों के अनुसार साधारण बस में पहले 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे। इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये किराया लगेगा। साधारण रात्रिकालीन बसों में सामान्य बस के किराये से 10 प्रतिशत अधिक किराया देना होगा।

डीलक्स बस में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। वहीं, वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी सुपर लग्जरी एसी बसों में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये तथा इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 3.30 रुपये किराया देना होगा। अन्य एसी डीलक्स बसों में पहले 5 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 3.20 रुपये की दर से किराया लगेगा।

शासन की अधिसूचना के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्तियों, बौद्धिक दिव्यांगजनों, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजनों, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और एचआईवी/एड्स पीड़ितों को बस यात्रा में 100 प्रतिशत किराया छूट दी जाएगी। यानी पात्र लोगों से बस किराया नहीं लिया जाएगा। नियमानुसार पात्रता से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

छत्तीसगढ़ के ऐसे निवासी, जिन्हें कलेक्टर द्वारा नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन्हें राज्य के भीतर यात्री बस से सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जारी प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

नई दरों के अनुसार किराये की गणना करते समय 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। बस के परमिट और पंजीयन में सेवा का प्रकार दर्ज होना भी जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बस संचालक या परिचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी नई दरों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की यात्री बस सेवाओं का किराया निर्धारित करना और पात्र यात्रियों को नियमानुसार किराये में राहत प्रदान करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल