कवर्धा में 12 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, राजीनामा योग्य मामलों का होगा त्वरित निराकरण
कवर्धा, 9 अगस्त (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तहसील न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम की ओर से लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष कुं. संघरत्ना भतपहरी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैरालीगल वालंटियर्स गांवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को इसके लाभों की जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न विभागों के वाहनों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इनमें चेक बाउंस से जुड़े मामले, बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम, भरण-पोषण, परिवार न्यायालय, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन तथा राजस्व से जुड़े मामले शामिल हैं।
लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का सरल और शीघ्र समाधान करना है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ पुलिस, राजस्व, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग और बैंकों का सहयोग मिल रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

