12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, आपसी राजीनामे से होंगे मामलों का निराकरण
रायपुर, 11 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार, 12 सितंबर को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा), बिलासपुर के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिला एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित होगी। यह वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत होगी।
लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस, भरण-पोषण, वैवाहिक विवाद, बैंक रिकवरी, सिविल एवं निष्पादन प्रकरण, विद्युत, राजस्व, किराया नियंत्रण, ट्रैफिक चालान, आबकारी तथा अन्य प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
इसके अलावा राजस्व न्यायालयों में खातेदारों एवं वारिसों के मध्य बंटवारे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, दूरसंचार विभाग तथा विद्युत विभाग से जुड़े वसूली संबंधी प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण तथा अन्य चिन्हित मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण कराने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल

