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न्यायालय ने सुनाई हत्या के तीन आराेपिताें काे अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा

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न्यायालय ने सुनाई हत्या के तीन आराेपिताें काे अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा


जगदलपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रेम-प्रसंग को लेकर गांव के बीच बैठी पंचायत में लड़के पक्ष का समर्थन करते हुए आराेपिताें ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर दूसरे पक्ष के एक युवक सोमडू पोड़ियामी की जान ले ली थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद पुलिस ने मीठू मंडावी, बामन कुंजाम समेत एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुई थी, जो अब तक फरार हैं। पुलिस ने जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश किया। सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह राजपूत ने मामले का फैसला मंगलवार काे सुनाया और तीन आराेपिताें को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है।

युवक की हत्या के इस मामले में वर्ष 2021 में कोड़ेनार इलाके की एक युवती अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के घर दूसरे गांव गोरियापाल आ गई थी। जिसके बाद से इस मामले में दो परिवारों के साथ ही दो गांवों के बीच विवाद बढ़ने लगा था। किसी तरह मामला शांत हो जाए इसके लिए मार्च 2021 में दोनों गांव की सहमति से सामाजिक स्तर पर दोनों गांव की पंचायत बिठाई गई थी। इस पंचायत में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, लड़की पक्ष के लोगों ने युवती को घर भेजने या फिर खर्चा देने की बात की थी। इसी बात से नाराज लड़के पक्ष के लोगों ने गाली-गलौच शुरू कर दी थी। सामाजिक पंचायत में ही दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया अैार मारपीट शुरू हो गई। वहीं लड़के पक्ष के कुछ युवकों ने पीट-पीटकर लड़की पक्ष के एक युवक सोमडू पोड़ियामी की हत्या कर दी थी। इस बवाल में कुछ लोग घायल भी हुए थे। जिसके बाद यह मामला पुलिस थाना पहुंचा था। पुलिस ने जांच के बाद मामले काे न्यायालय के समक्षा पेश किया ।

मामले की सुनवाई के बाद सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह राजपूत ने मामले का फैसला सुनाया और तीनों आराेपिताें को अर्थदंड के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है।।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे / केशव केदारनाथ शर्मा