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आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त

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आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त


धमतरी, 04 जून (हि.स.)।त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन 2026 के लिए जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में लागू आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा चार जून को निर्वाचन परिणामों की घोषणा के साथ उप निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण घोषित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि जिले के चारों विकासखंडों में जिन ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में उप निर्वाचन होना था, वहां निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आठ मई 2026 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावी की गई थी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित गतिविधियां संचालित की गईं।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेशानुसार लागू आदर्श आचरण संहिता को अब प्रभावशून्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में विकास कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगी निर्वाचन संबंधी प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा