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बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई , नाबालिग बालिका का रोका गया विवाह

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बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई , नाबालिग बालिका का रोका गया विवाह


जांजगीर-चांपा, 19 जून (हि. स.)। बाल विवाह की सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में आज शुक्रवार को पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम पंचायत चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में जांच की गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि, ग्राम पंचायत- चुरतेला, पामगढ में रघुनंन्दन कसेर थान व तह- पामगढ में बालिका एवं अनिल कसेर थान व तह- पामगढ में बालक के घर जाकर उसके अंकसूची जांच की जहां बालिका का उम्र 14 वर्ष 9 दिन एवं बालक उम्र 18 वर्ष 1 माह 12 दिन होना पाया गया। जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था।

विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिका, उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात् स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालक एवं बालिका के विवाह को रोका गया एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़को के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया।

जांच दल में पर्यवेक्षक ममता पटेल, मनिषा जांगडे, पुलिस विभाग से सब इन्सपेक्टर, सुरेश कुमार, प्रधान आरक्षक रामलाल मारकण्डे, ममता कश्यप नगर सैनिक, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन 1098 से अल्का फॉक, भुपेश कश्यप आंगनबाडी कार्यकर्ता लखेश्वरी अनंत, तेजस्वी महिपाल उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित

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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT