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कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड करना अनिवार्य

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कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड करना अनिवार्य

छत्तीसगढ़ के पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय ने कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड करके प्रकरणों के निराकरण के लिए 26 दिसम्बर 2023 तक समय सीमा निर्धारित की है। इस संदर्भ में, जिले के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी आहरण-संवितरण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा में सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी राज ने बताया है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें ओपीएस या एनपीएस चयन के लिए निर्धारित समय-सीमा में विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है, परंतु कार्मिक संपदा में अपलोड नहीं किया जा सका है, ऐसे प्रकरणों को परीक्षण के बाद कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने के लिए जिला कोषालय अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इस सूची में, 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवक शामिल हैं, जिन्होंने विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 मई 2023 तक सेवानिवृत्त या मृत हो चुकी हैं और उनके द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है।  

ऐसे प्रकरणों में संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक या मृत शासकीय सेवक के नॉमिनी द्वारा पुरानी पेंशन योजना में आने का विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप परीक्षण उपरांत विकल्प स्वीकार कर अपलोड किया जाना है। उपरोक्त प्रकरणों को कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने हेतु नयी व्यवस्था का निर्धारण किया गया है जिसके तहत संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा मेकर आईडी से संबधित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे एवं चेकर आइडी से विकल्प को वेरिफाई किया जावेगा तदुपरांत कोषालय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को ऑथोराइज्ड किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्य विशेष अभियान के तहत आगामी 26 दिसम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। अतएव संबधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय- सीमा में कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड कर प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।