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रंगरसिया पान सेंटर में हुक्का पिलाने वाला गिरफ़्तार

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हुक्का पिलाने वाला गिरफ़्तार 

रायपुर पुलिस के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी छिपे हुक्का पीने वालों के साथ हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करने वालों की पता लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस पर पूर्ण रूप से निगरानी बनाए रखने के लिए अंकुश लगाने का आदान-प्रदान किया है, जिसमें हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री की रोकथाम शामिल है।

इस दिशा में सुचना संकलन के लिए पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने मुखबीरों को तैनात कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो।  इसी क्रम में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित रंगरसिया पान सेंटर में हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री की जा रही है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर सिंह पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर को आरोपी को हुक्का से संबंधित सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। 

जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त पान सेंटर पर पुलिस टीम द्वारा अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान पान सेंटर में उपस्थित व्यक्ति द्वारा हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करना पाया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम संतोष झा होने के साथ ही स्वयं को रंगरसिया पान सेंटर का संचालक होना बताया। 

कड़ाई से पूछताछ करने पर संतोष झा द्वारा अपने पान सेंटर में हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना व बिक्री करना बताया गया, जिस पर पान सेंटर में रेड कार्यवाही करने पर हुक्का से संबंधित सामग्रियों का होना पाया गया। जिस पर आरोपी संतोष झा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के हुक्का से संबंधित हुक्का फ्लेवर, ई-सिगरेट, तम्बाकू पैकेट एवं अन्य सामग्री जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये जप्त कर आरोपी संतोष झा के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में धारा 21(1), 4 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।