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महादेव एप: हवाला कारोबारी अनिल-सुनील की जमानत अर्जी खारिज

हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा एप के केस में गिरफ्तार हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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बिलासपुर : हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा एप के केस में गिरफ्तार हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ था कि वे गिरफ्तार होने के बाद जेल में बंद रहें। जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद, जस्टिस एनके चंद्रवंशी की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया।

दोनों भाई अनिल और सुनील दम्मानी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और वे वर्तमान में जेल में हैं। उनकी जमानत अर्जी पर पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें उनके वकीलों ने उनकी रिहाई की मांग की थी। फैसले को सुरक्षित रखने के बाद, चंद्रवंशी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

महादेव सट्टा ऐप के मामले की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम ने बीते 23 अगस्त को रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के विरोध में दोनों भाई ने रायपुर स्थित ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई साक्ष्य नहीं है और न ही रुपयों के लेनदेन का कोई रिकॉर्ड है। आगे यह भी कहा कि ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सशर्त जमानत की मांग की थी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।