लोन के नाम पर 32.52 लाख की धोखाधड़ी, शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार
बलरामपुर, 29 अगस्त (हि.स.)।बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में लोन दिलाने और उसकी किस्त पटाने का झांसा देकर 32 लाख 52 हजार 500 रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित श्रवण कुमार (43 वर्ष ) निवासी खैराडीह को आज शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।
पुलिस के अनुसार शंकरगढ़ वार्ड क्रमांक-11 निवासी फूलचन्द्र मिंज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिवशंकर दास, दीपक कुमार टोप्पो और श्रवण कुमार सहित अन्य लोगों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपितों ने ऋण की 60 प्रतिशत राशि अपने पास रखने, लोन की किस्त जमा करने तथा शेष 40 प्रतिशत राशि प्रार्थी को देने की बात कही थी।
शिकायत के मुताबिक इसी भरोसे पर प्रार्थी से ऋण निकलवाया गया और यूपीआई, आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से 32 लाख 52 हजार 500 रुपये की राशि का कथित तौर पर गबन किया गया। इसके अलावा अन्य शिक्षकों से भी लोन निकलवाकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।
मामले की रिपोर्ट के आधार पर थाना शंकरगढ़ में अपराध क्रमांक 96/2026 के तहत धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित श्रवण कुमार पिता स्व. केन्दा खाखा, जाति उरांव, उम्र 43 वर्ष, निवासी खैराडीह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार मामले के दो मुख्य आरोपित पहले ही थाना गांधीनगर जिला सरगुजा तथा कोंडागांव और नारायणपुर के मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं।
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

