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विधिक सेवा प्राधिकरण ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को किया जागरूक

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विधिक सेवा प्राधिकरण ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को किया जागरूक


कोंडागांव, 22 जुलाई (हि.स.)। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, विश्रामपुरी में आज बुधवार काे कानूनी जानकारी एवं बच्चों की सुरक्षा विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयाेजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बाल संरक्षण कानूनों, उनके अधिकारों तथा किसी भी प्रकार के यौन शोषण या उत्पीड्न की स्थिति में कानूनी सहायता एवं शिकायत की प्रक्रिया से अवगत कराकर उन्हें जागरूक, आत्मविश्वासी एवं सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम में उपस्थित लैला मरकाम ने छात्राओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल श्रम निषेध, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, साइबर सुरक्षा तथा महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही छात्राओं को गुड टच-बैड टच, सुरक्षित एवं असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान, किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीडऩ की स्थिति में बिना भय के अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आपातकालीन सहायता सेवाओं एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, आत्मविश्वासी एवं सजग रहने का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार एवं सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं में कानूनी साक्षरता बढ़ाना, आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं से प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने तथा अन्य बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षिका संध्या ध्रुव एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति रही।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे