झीरम कांड की जांच को लेकर ,सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। एनआईए ने झीरम घाटी कांड की जांच की थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर कर यह कोर्ट में यह अपील की थी कि एनआईए ने बृहद षड़यंत्र की जांच नहीं की है। इसलिए इसकी जांच के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को अनुमति देने की आवश्यकता है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी है। अब छग पुलिस को झीरम कांड की जांच करने की अनुमति है।

झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच एनआईए ने पहले की थी लेकिन एनआईए ने बृहद षंड़यंत्र की जांच नहीं की थी और जांच को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं जब पुलिस द्वारा झीरमकांड की जांच कराने की याचिका लगाई गई तो एनआईए ने इस याचिका का भी विरोध किया और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जांच कराने की अनुमति नहीं देने की याचिका लगाई, इस पर सुनवाई के बार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में करीब 30 कांग्रेस नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी।