बलरामपुर : प्रशासन की तत्परता से आदिवासी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर दिलाया गया स्वामित्व

बलरामपुर, 21 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों द्वारा अप्राधिकृत कब्जा, बेनामी अंतरण इत्यादि के प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई कर आदिवासी पक्षकारों को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी के आदेश के परिपालन में आज शुक्रवार को मोहम्मद मुमताज व अन्य चार को सागर पैकरा की भूमि पर किए कब्जा से बेदखल किया गया और भूमिस्वामी को भूमि का कब्जा दिलाया गया।
अनुभाग कुसमी के नगर पंचायत कुसमी अंतर्गत स्थित आदिवासी पक्षकार सागर पैकरा की 0.228 हेक्टेयर (76 डिसमिल) भूमि पर गैर आदिवासी पक्षकार मोहम्मद मुमताज व चार अन्य द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया गया था। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई उपरांत आदिवासी पक्षकार को उसकी भूमि का कब्जा वापस दिलाने के लिए आदेश पारित किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी के आदेश के परिपालन में आज शुक्रवार को मोहम्मद मुमताज व अन्य चार को सागर पैकरा की भूमि पर किए कब्जा से बेदखल किया गया और सागर पैकरा को उसकी भूमि का कब्जा दिलाया गया।
ध्यातव्य है कि अनावेदकगण मोहम्मद मुमताज व 4 के द्वारा सुनवाई के दौरान अपने बयान में उसने स्वीकार किया था कि उनके द्वारा उनके स्वामित्व के 25 डिसमिल से अधिक भूमि पर काबिज है। कब्जा वापस दिलाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी (रा) कुसमी करुण डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा, हल्का पटवारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पाण्डेय