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अम्बिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

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अम्बिकापुर : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना


अम्बिकापुर, 22 जून (हि.स.)। सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में यातायात शाखा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक बड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव (शराब पीकर गाड़ी चलाने) के दो अलग-अलग मामलों में एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा, जिनपर न्यायालय द्वारा साेमवार काे कुल 20,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया गया है।

यातायात पुलिस टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत पहली सफलता चेकिंग के दौरान मिली, जब मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी/16/सीटी/0488 को रोककर जांच की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम दीपेश यादव (20 वर्ष) निवासी सिरसी (भैयाथान, जिला सूरजपुर) बताया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को चालक के हाव-भाव संदिग्ध लगे, जिसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर उसके अत्यधिक नशे में होने की पुष्टि हुई।

इसी तरह दूसरे मामले में पुलिस टीम ने एक पिकअप वाहन क्रमांक सीजी/14/एमजी/6216 को रोककर चालक से पूछताछ की। चालक ने अपनी पहचान प्रभात कुमार दास (26 वर्ष) निवासी बकडोल (थाना बगीचा, जिला जशपुर) के रूप में दी। पिकअप चालक की भी जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, तो वह भी शराब के नशे में धुत्त पाया गया।

यातायात पुलिस ने दोनों ही मामलों में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले इन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों ही आरोपितों पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कुल 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस पूरी वैधानिक कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित पूरी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह