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अंबिकापुर : शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने शराबी चालक पर ठोका 10 हजार का जुर्माना

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अंबिकापुर : शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने शराबी चालक पर ठोका 10 हजार का जुर्माना


अंबिकापुर : शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने शराबी चालक पर ठोका 10 हजार का जुर्माना


अंबिकापुर, 07 मई (हि.स.)। यातायात नियमों की अनदेखी और नशे की हालत में वाहन चलाना एक युवक को बेहद महंगा साबित हुआ। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वाले आरोपित राजेश यादव को न्यायालय ने 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 4 मई 2026 को बतौली पुलिस टीम केनापारा-बगीचा रोड पर रूटीन वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान जशपुर जिले के गायबुड़ा निवासी 24 वर्षीय राजेश यादव अपनी हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG15DW 5518) पर नशे की हालत में वहां से गुजरा। पुलिस टीम द्वारा संकेत देने के बावजूद चालक ने वाहन नहीं रोका, जिसके बाद मुस्तैद टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। मेडिकल जांच में आरोपी के शराब पिए होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन को जब्त कर लिया।

इस मामले में कड़ी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ न्यायाधीश ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए 7 मई 2026 को आरोपित पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया। इस पूरी प्रभावी कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर और आरक्षक राकेश एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह