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हॉस्टल मे ही रहेंगी डेंटल कॉलेज की छात्राएं इंटर्नशिप के दौरान

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सोमवार को रायपुर के डेंटल कॉलेज के फाईनल ईयर की छात्राओं को 2024-25 हेतु छात्रावास में रहने की सहमति दी।
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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सोमवार को रायपुर के डेंटल कॉलेज के फाईनल ईयर की छात्राओं को 2024-25 हेतु छात्रावास में रहने की सहमति दी। डॉ. नायक के इस निर्णय के परिणामस्वरूप, इंटर्नशिप के दौरान भी छात्राएं अब छात्रावास में ही रहेंगीं, जिसका फैसला आयोग के निर्णय से हुआ। इस सम्माननीय कदम से छात्राओं को अध्ययन और प्रशिक्षण में कोई बाधा नहीं आएगी, और उन्हें अपने करियर को सुरक्षित तौर पर जारी रखने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।

सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों में आपसी सहमति बनी और एक-एक प्रतिनिधि के माध्यम से दोनो पक्षों को आयोग की काउंसलर के साथ बैठकर आपसी सामंजस्य से समाधान निकालने का आदेश दिया गया था। जिसके आधार पर 8 जनवरी को अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन दस्तावेज पूर्ण न होने की वजह से 15 जनवरी को इस प्रकरण को अंतिम रूप दिया गया।

आवेदिकागण वर्ष 2024-25 के 1 वर्ष के इंटर्नशिप की छात्राएं है उनसे अनावेदकगणों द्वारा तत्काल हॉस्टल खाली कराये जाने को लेकर की गई चर्चा के आधार पर अयोग में आवेदिकागण द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था। जिस पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आवेदिकागण वर्तमान में छात्रावास में ही निवासरत है। अनावेदिकागण की ओर से दिनांक 11/01/2024 को प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित सभी शर्ते शासन के नियमों के अनुसार भविष्य के लिए लागू होंगी। लेकिन 2024-25 बेच की छात्राओं हेतु यह 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। उन्हें अपना 1 वर्ष का इंटर्नशिप के दौरान छात्रावास में ही रहने दिया जायेगा।

आवेदिकागणों के द्वारा प्रस्तुत शिकायत का उद्देश्य पूर्ण हो जाने के कारण व उभय पक्षों की सहमति के आधार पर महज 15 दिन में आयोग द्वारा निराकरण करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया।

अन्य एक प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदिका के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया था कि अनावेदिका उसके एक कमरे के मकान पर कब्जा कर ली है और खाली नहीं कर रही है जिसपर सुनवाई किया गया। अनावेदिकागण ने आयोग के द्वारा स्थल निरीक्षण कराये जाने को मना कर दिया एवं निवेदन किया कि दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार के दिन आवेदिका के मकान में रखा गया अपना सामान निकालकर मकान खाली कर दिया जायेगा। जिसपर आयोग ने एक काउंसलर नियुक्त किया जो मौके पर सुबह 11:30 बजे उपस्थित रहेगी। मकान से सामान खाली करने के समय वीडियोग्राफी एवं फोटो किया जायेगा तथा आर्डरशीट पर दोनो पक्षों का बयान दर्ज कर प्रकरण समाप्त किया जायेगा।