बलरामपुर : 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच
बलरामपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने, आज गुरुवार किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी और रागी जैसी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी (अऋणी) दोनों प्रकार के किसान, भू-धारक तथा बटाईदार किसान ले सकते हैं। ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक है। जो किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें अंतिम तिथि से सात दिन पहले संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करना होगा। वहीं गैर-ऋणी किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वैच्छिक रूप से योजना का लाभ ले सकते हैं।
खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है। योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्रति हेक्टेयर धान (सिंचित) के लिए 1,100 रुपये, धान (असिंचित) 880 रुपये, मक्का 814 रुपये, मूंगफली 924 रुपये, मूंग और उड़द 484-484 रुपये, सोयाबीन और अरहर 660-660 रुपये, कोदो 352 रुपये, कुटकी 374 रुपये तथा रागी 330 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
फसल को स्थानीय आपदा या कटाई के बाद नुकसान होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या शिकायत निवारण हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना देना आवश्यक होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए दोहरा बीमा मान्य नहीं होगा।
कृषि विभाग ने किसानों से आधार को बैंक खाते से अपडेट और प्रमाणित कराने की अपील की है। आधार प्रमाणीकरण के बिना बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक और बुवाई प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। किसान अपनी समिति, संबंधित बैंक, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या एड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से समय रहते फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहने और योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

