home page

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सांतनु साण्डे को किया जिला बदर

 | 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सांतनु साण्डे को किया जिला बदर


जांजगीर-चांपा 06 मार्च (हि. स.)। जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने शुक्रवार काे पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रतिवेदन पर सांतनु साण्डे को जिला बदर किया है।

जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए सांतनु साण्डे, निवासी-बिरगहनी, थाना-बलौदा जिला-जांजगीर-चांपा को जांजगीर-चांपा जिला एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बालौदा बाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा एक वर्ष की कालावधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ लालिमा शुक्ला पुरोहित

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT