किसानों को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन की अंतिम तिथि अब 14 अगस्त तक बढ़ी
धमतरी, 02 अगस्त (हि.स.)। खरीफ सीजन 2026 में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत पंजीयन एवं प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्ताव पर लिया गया है, जिससे राज्य के हजारों किसानों को राहत मिलेगी और वे समय पर अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिसूचना जारी होने में विलंब और मैदानी स्तर पर विभिन्न परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण किसानों का अपेक्षित पंजीयन नहीं हो सका था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। योजना के संचालन से जुड़ी बीमा कंपनियां—एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड—ने भी समय-सीमा बढ़ाने पर सहमति दी।
नए आदेश के अनुसार राज्य के सभी अधिसूचित जिलों एवं अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी और गैर-ऋणी दोनों श्रेणी के किसान अब 14 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन करा सकेंगे तथा प्रीमियम जमा कर सकेंगे। इस विस्तारित अवधि में किए गए सभी वैध पंजीयनों पर केंद्र सरकार की प्रीमियम सब्सिडी भी पूर्ववत उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि विस्तारित अवधि के दौरान योजना का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए तथा नैतिक जोखिम (मोरल हैजर्ड) और पक्षपातपूर्ण चयन (एंटी-सेलेक्शन) जैसी संभावनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी पंजीयन एजेंसियों और संबंधित विभागों को व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलेगी और वे अपनी खरीफ फसलों को समय रहते बीमा सुरक्षा के दायरे में लाकर संभावित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कर सकेंगे
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हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

