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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बेचने पर कार्रवाई, चलगली के हीरो शोरूम के पांच वाहन ब्लैकलिस्ट

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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बेचने पर कार्रवाई, चलगली के हीरो शोरूम के पांच वाहन ब्लैकलिस्ट


बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बेचने पर कार्रवाई, चलगली के हीरो शोरूम के पांच वाहन ब्लैकलिस्ट


बलरामपुर, 26 अक्टूबर (हि.स.)। बलरामपुर जिले के चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के खिलाफ परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर आज सोमवार को कार्रवाई की है। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट दोपहिया वाहन बेचने के मामले में विभाग ने शोरूम के पांच वाहनों को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन वाहनों का पंजीयन तब तक नहीं हो सकेगा, जब तक संबंधित डीलर परिवहन विभाग से वैध ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता।

परिवहन विभाग के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत वाहन बेचने वाले प्रत्येक डीलर के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित शोरूम में आवश्यक प्रमाणपत्र के बिना ही दोपहिया वाहनों की बिक्री की जा रही थी। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने पांच वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है।

विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र मिलने तक अटका रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय