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मदिरा दुकान में अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्यवाही

 सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं कलेक्टर प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल द्वारा शनिवार को कलेक्टोरेट में जिले के सभी  आबकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गयी,
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महासमुंद । सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं कलेक्टर प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल द्वारा शनिवार को कलेक्टोरेट में जिले के सभी  आबकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गयी, जिसमें आबकारी राजस्व की लक्ष्य पूर्ति तथा आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत् निर्देश दिये गये।

राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महासमुन्द जिले में वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित आबकारी राजस्व लक्ष्य 163.27 करोड़़ के विरुद्ध माह दिसम्बर 2023 की स्थिति में 113.69 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। आबकारी राजस्व के शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु राजस्व की नियमित समीक्षा, जिले में मदिरा दुकानों का सुव्यवस्थित संचालन तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण अत्यावश्यक है।

जिले के समस्त आबकारी अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए निरन्तर गश्त तथा सघन छापेमारी कर मदिरा के अवैध विनिर्माण, धारण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण रखें एवं पुलिस विभाग से आवश्यक समन्वय कर संयुक्त कार्यवाही करें। अवैध शराब से सम्बंधित शिकायतों को गम्भीरता से लिया जावे तथा जाँच में शिकायत की पुष्टि होने पर आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् त्वरित रुप से प्रभावी कार्यवाही करें। आबकारी अपराधों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की नियमानुसार विवेचना शीघ्र पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

जिले की समस्त मदिरा दुकानें राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही हैं। आबकारी राजस्व सुरक्षा के दृष्टिगत तथा कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हित में मदिरा दुकानों में मदिरा की पर्याप्त उपलब्धता, निर्धारित दर पर विक्रय, प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा एवं अन्य मानकों का कड़ाई से पालन किया जावे। मदिरा दुकानों में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती, प्लेसमेंट कर्मचारियों की निर्धारित गणवेश में नियमित उपस्थिति, पर्याप्त काउन्टर की व्यवस्था, दैनिक मदिरा स्कंध पंजी एवं अन्य अभिलेखों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जावे। मदिरा दुकानों में स्थापित सी॰सी॰टी॰व्ही॰ कैमरों का सुचारु संचालन तथा न्यूनतम 15 दिवस के बैकअप का सुरक्षित संधारण सुनिश्चित किया जावे। मदिरा दुकानों की समय-समय पर आकस्मिक जाँच करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर कठोर कार्यवाही की जावे।