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सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं देने पर आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण किया रद्द

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सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं देने पर आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण किया रद्द


नई दिल्ली, 04 नवंबर (हि.स.)। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर बुधवार को आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी के मुताबिक कार्वी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, आईडीएफसी अल्टरनेटिव्स लिमिटेड, सैगासिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तथास्तु इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्वांट कैपिटल, अर्कानिस कैपिटल, इरा वेल्थ एडवाइजर और इंडियानिवेश इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का पंजीकरण रद्द किया गया है। सेबी ने जारी अपने आदेश में कहा कि नवीनीकरण शुल्क का भुगतान न करने पर इन 8 इकाइयों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निवेश सलाहकार के रूप में अब प्रभावी नहीं रह गए हैं।

सेबी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण रद्द होने से निवेश सलाहकार के रूप में अपनी पिछली गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए इन इकाइयों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। वे रिकॉर्ड रखने, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने, ग्राहकों को सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और लागू होने पर अन्य नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार बनी रहेंगी।

सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम-2013 के तहत पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अपना पंजीकरण वैध बनाए रखने के लिए हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर