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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया

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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया


नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को शिड्यूल्ड (अनुसूचित) बैंकों की सूची से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। ये कार्रवाई पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद की गई है।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा, ‘‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना 31 जुलाई को जारी की गई थी, जिसे सितंबर में इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद उसे मान्यता-प्राप्त अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया गया है। आरबीआई ने इस वर्ष अप्रैल में नियमों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।

केंद्रीय बैंक ने कहा था कि इस बैंक का कामकाज नुकसानदायक ढंग से संचालित किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपीबीएल को बंद करने का आदेश दिया था। वित्तीय प्रौद्योगिकी समूह पेटीएम से जुड़ा पेटीएम पेमेंट्स बैंक इससे पहले भी कई बार नियामकीय कार्रवाई के दायरे में आ चुका था। साथ ही मार्च, 2022 में आरबीआई ने उसे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।

आरबीआई ने उस समय पीपीबीएल को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का व्यापक ऑडिट कराने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को बैंक पर कुछ और कारोबारी पाबंदियां लगाई गईं। इनमें मौजूदा ग्राहक खातों, प्रीपेड माध्यमों और वॉलेट में आगे कोई जमा, क्रेडिट या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक शामिल थी।

आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वे मान्यता-प्राप्त बैंक शामिल होते हैं, जो केंद्रीय बैंक के वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं और जिन्हें कुछ विशेष परिचालन सुविधाएं मिलती हैं। अनुसूचित बैंक का मतलब दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक से है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर