लोहिया कॉर्प लिमिटेड को पेटेंट उल्लंघन के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश
नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स)। लोहिया कॉर्प लिमिटेड को कोर्ट से एमएस फाइव फिंगर्स एक्सपोर्ट्स इंडिया, कोयंबटूर के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश मिला है। ये आदेश एमएस फाइव फिंगर्स को वाल्व बैग कन्वर्ज़न मशीनों या किसी भी ऐसी मशीन के निर्माण, बिक्री, निर्यात, आयात, उपयोग या किसी भी तरह से लेन-देन करने से रोकता है, जो लोहिया के भारतीय पेटेंट नंबर 431032 के तहत पेटेंट की गई टेक्नोलॉजी का उल्लंघन करती है।
कंपनी के प्रवक्ता ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि सभी संबंधित लोगों को एमएस फाइव फिंगर्स की उपरोक्त उल्लंघन करने वाली मशीनों के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने से सावधान किया है, ऐसा करने पर उन्हें अपने जोखिम पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
लोहिया कॉर्प लिमिटेड प्लास्टिक बुने हुए कपड़े और बोरियों के लिए मशीनरी और उपकरणों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है, जिसकी लगभग 100 देशों में बाज़ार में उपस्थिति है। कंपनी बुने हुए कपड़े के पूरे इको-सिस्टम के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करती है, जो राफिया उद्योग के लिए आवश्यक पूरे उत्पादन जीवनचक्र के दौरान 'कॉन्सेप्ट से कमीशनिंग' तक सेवाएं प्रदान करती है।
उल्लेखनीय है कि कॉर्प लिमिटेड लोहिया एक टेक्नोलॉजी-संचालित कंपनी है, जो गुणवत्ता, उत्पाद डिजाइनिंग और नए उत्पाद विकास पर ज़ोर देती है, जिसने इसे बदलते बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप उत्पाद विकसित करने में मदद की है। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना जारी रखे हुए है, जिसमें नवाचारों को पेटेंट ने विधिवत संरक्षित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

