सीसीपीए ने होटलों और रेस्टोरेंट में एलपीजी शुल्क लगाने से जुड़ी अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जारी की एडवाइजरी
- रेस्तरां की ओर से गलत चार्ज वसूलने पर सख्त, एलपीजी चार्ज जोड़ने पर सीसीपीए की चेतावनी
नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटलों एवं रेस्तरां में “एलपीजी शुल्क” एवं इसी तरह के अन्य शुल्क लगाने संबंधी अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस प्रथा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सीपीए ने उपभोक्ता बिलों में एलपीजी शुल्क, गैस सरचार्ज और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले होटलों और रेस्तरांओं का कड़ा संज्ञान लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रथा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया है।
मंत्रालय ने कहा कि सीसीपीए ने यह देखते हुए कि सेवा शुल्क पर मौजूदा दिशा-निर्देशों से बचने के लिए ऐसे शुल्क डिफ़ॉल्ट रूप से लगाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत एक नई एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसा कोई भी शुल्क स्वचालित रूप से नहीं वसूला जाएगा, और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
सीसीपीए ने इस एडवाइजरी के माध्यम से दी सलाह :-
कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में एलपीजी शुल्क, गैस शुल्क या इसी तरह के शुल्क डिफ़ॉल्ट रूप से या स्वचालित रूप से नहीं वसूलेगा। मेनू में प्रदर्शित कीमत ही अंतिम कीमत होगी, जिसमें केवल लागू कर अलग से जोड़े जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें किसी ऐसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो स्वैच्छिक प्रकृति का नहीं है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का यह परामर्श आगे दोहराता है कि ऐसे किसी भी शुल्क को, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, सेवा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की प्रकृति का माना जाएगा। इन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से वसूलना 04 जुलाई, 2022 के सीसीपीए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
उपभोक्ता शिकायत निवारण, ऐसी प्रथाओं का सामना करने वाले उपभोक्ता:-
सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से कहा कि होटल या रेस्तरां से बिल से शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-जाग्रति पोर्टल के माध्यम से संबंधित उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर को या सीधे सीसीपीए को शिकायत सौंप सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि सीसीपीए देश भर में ऐसी प्रथाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है। होटलों और रेस्तरां द्वारा अनुचित या अनधिकृत शुल्क लगाने सहित किसी भी उल्लंघन से उचित तरीके से निपटा जाएगा, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीसीपीए द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (यह परामर्श केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट https://doca.gov.in/ccpa/guidelins.php पर उपलब्ध है)।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

