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पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर

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पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर


भागलपुर, 03 मार्च (हि.स.)। पूर्व विधायक गोपाल मंडल का होलिका दहन के अवसर पर एक सार्वजनिक स्थल पर अपने हाथ में पिस्तौल लेकर घूमते हुए वीडियो वायरल मामले में बरारी थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उक्त आशय की जानकारी मंगलवार डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दी। डीएसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों की सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक वीडियो के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि पूर्व विधायक गोपाल मंडल होलिका दहन के अवसर पर एक सार्वजनिक स्थल पर अपने हाथ में पिस्तौल लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो की प्रारंभिक जांच के दौरान यह प्रतीत हुआ है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन किया गया है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। मामले के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया यह कृत्य पब्लिक डिस्प्ले ऑफ आर्म्स से संबंधित विधिक प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत हुआ। फलस्वरूप बरारी थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

साथ ही, संबंधित आग्नेयास्त्र के जप्तीकरण, लाइसेंस की वैधता की जांच तथा अन्य आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी, भागलपुर को औपचारिक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर विधि के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं कानून के शासन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर