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ऑफलाइन निबंधित वाहनों की 31 दिसंबर तक कराएं बैकलॉग एंट्री, वरना रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन: डीटीओ

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कटिहार, 30 सितंबर (हि.स.)। पूर्व में ऑफलाइन अथवा मैनुअल माध्यम से निबंधित जिन वाहनों का विवरण केंद्रीयकृत 'वाहन' पोर्टल पर दर्ज नहीं है, उनके लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2026 तक बैकलॉग एंट्री कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), कटिहार ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने वाहनों की डिजिटल एंट्री अनिवार्य रूप से करा लें। तय समय के बाद बैकलॉग एंट्री से वंचित वाहनों के निबंधन को अमान्य (रद्द) घोषित करने की कार्रवाई की जा सकती है।

मैनुअल रिकॉर्ड को डिजिटल करना अनिवार्य

डीटीओ कार्यालय के अनुसार, यह व्यवस्था विशेष रूप से उन पुराने वाहनों के लिए है जिनका रिकॉर्ड विभागीय मैनुअल या ऑफलाइन रजिस्टरों में तो मौजूद है, लेकिन वह आधुनिक वाहन-4 सिस्टम पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऐसे सभी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा बैकलॉग एंट्री की विशेष सुविधा दी गई है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

वाहन स्वामी अपने साथ निम्नलिखित उपलब्ध दस्तावेज लेकर बैकलॉग एंट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं:

वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र (आरसी/फॉर्म-23)

वाहन स्वामी का पहचान पत्र / आईडी प्रूफ

उपलब्ध होने पर फॉर्म-21, फॉर्म-22, सेल/रिटेल इनवॉइस (खरीद रसीद) एवं प्रथम बीमा के कागजात वाहन से जुड़े अन्य उपलब्ध दस्तावेज कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि इनमें से कुछ पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक सत्यापन एवं अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।

अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह

जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने वाहन के कागजात व ऑनलाइन रिकॉर्ड की तत्काल जांच कराएं। समय पर बैकलॉग एंट्री नहीं कराने और निबंधन अमान्य होने की स्थिति में वाहन मालिकों को भविष्य में फिटनेस, मालिकाना हक हस्तांतरण (ट्रांसफर), एनओसी और अन्य परिवहन संबंधी सेवाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह