'वीर परिवार सहायता योजना' से 4 जिलों के पूर्व सैनिकों व आश्रितों को मिलेगी कानूनी मदद: विंग कमांडर संगीता मल्लाह
कटिहार, 24 सितंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), कटिहार के तत्वावधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' के अंतर्गत गुरुवार को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड स्थित विधिक सहायता केंद्र में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल न्यायाधीश-सह-सचिव कमलेश सिंह देऊ एवं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षाकर्मियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों तक कानूनी सहायता का सीधा लाभ पहुंचाना है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर संगीता मल्लाह ने कहा कि विधिक सहायता केंद्र के सक्रिय होने से कटिहार सहित आसपास के चार जिलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को नालसा की 'वीर परिवार सहायता योजना 2025' का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिजनों को किसी भी कानूनी अड़चन या विवाद में भटकना न पड़े, इसके लिए यह केंद्र एक मजबूत कड़ी का कार्य करेगा।
योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) पवन कुमार ने उपस्थित सैनिक परिवारों को विधिक सहायता केंद्र की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद सैनिक परिवार डीएलएसए के माध्यम से पैनल अधिवक्ता, निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पारिवारिक अथवा दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता (मीडिएशन) केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए सैनिक परिवारों से इसका लाभ उठाने की अपील की।
इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कटिहार के सभी कर्मी, डीएलएसए कार्यालय के प्रतिनिधि, अन्य पारा विधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिकों के परिजन व आश्रित उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

