लाल बालू की बिक्री के लिए ट्रक एसोसिएशन ने बनाया नया नियम
अररिया, 05 अक्टूबर(हि.स.)।
जिले में लाल बालू की बिक्री को लेकर अररिया जिला ट्रक एसोसिएशन ने नया नियम बनाया है। अब लाल बालू की बिक्री ट्रिप या सेफ्टी के आधार पर नहीं होकर वजन कराकर टन के हिसाब से होगी।
अररिया जीरो माइल में सोमवार को ट्रक एसोसिएशन की अध्यक्ष मो.मोअज्जम आलम की अध्यक्षता में जिला ट्रक एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया।ट्रक एसोसिएशन का यह नया नियम जिले के ट्रक मालिकों के साथ साथ बाहरी गाड़ियों पर भी लागू होगा।
ट्रक एसोसिएशन ने यह निर्णय ट्रक मालिकों के आर्थिक आधार को लेकर लिया गया। टन के हिसाब से बालू की बिक्री होने पर बालू की मात्रा और भुगतान में भी पारदर्शिता आएगी।साथ ही खरीद बिक्री को लेकर होने वाले विवादों में भी कमी होगी।बैठक में एसोसिएशन की ओर से निर्णय लिया गया कि नए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।पहली बार गलती पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद दुबारा से गलती होने पर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष मो.मोअज्जम आलम,सचिव मो.दिलशाद,कोषाध्यक्ष रिंकू सिंह,संजय गुप्ता,सुमित झा समेत बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य और ट्रक मालिक मौजूद थे।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

