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नालंदा मे अवर निरीक्षक परीक्षा नियंत्रण के लिए 39 केंद्र प्रेक्षक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त

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नालंदा, बिहारशरीफ 17 जनवरी (हि.स.)।जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज शनिवार को अपर समाहर्ता,लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में बिहार पुलिसअवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा ) मेंपुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा संचालन का जायजा लिया गया।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने बताया कि 18 जनवरी एवं 21 जनवरी को दो पालियों में प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसके के लिए संबंधित केंद्राधीक्षकों पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहारशरीफ जिला मुख्यालय अंतर्गत 18 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है।जहां स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु 39 केंद्र प्रेक्षक सह - स्टैटिक दंडाधिकारी,9 जोनल दंडाधिकारी एवं 4 उड़नदस्ता दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए हैं।

इस संबंध में अपर समाहर्ता ने बताया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी एवं 21 जनवरी को दो अलग-अलग पालियों में किया जाएगा।परीक्षा का आयोजन बिहार शरीफ जिला मुख्यालय के 18 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में दिनांक 18 जनवरी को 24336 अभ्यर्थियों एवं 21 जनवरी को 24331 अभ्यर्थी शामिल होंगे।प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं दो- दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 9 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 4 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ , निष्पक्ष परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे।प्रथम पाली के परीक्षार्थियों के लिये 08:30 बजे पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों के लिए 1 बजे अपराह्न रिपोर्टिंग समय निर्धारित की गई है। साथ ही निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसके लिए शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है । साथ ही नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर पूर्वाह्न तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत् वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।परीक्षा के आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे