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सीवान हिंसा: तीन प्राथमिकी में 103 नामजद, 3000 अज्ञात पर केस

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सीवान, 27 जुलाई (हि.स.)। बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को सीवान में हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में नगर थाना में तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

कार्यपालक दंडाधिकारी सदर रविन्द्र कुमार, नगर थाना के पुअनि प्रशांत कुमार तथा मुफस्सिल थाना के सअनि निलेश कुमार सिंह के बयान पर दर्ज एफआईआर में कुल 103 नामजद आरोपितों के साथ लगभग 3000 अज्ञात उपद्रवियों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने तीनों मामलों में कुल 103 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है।

प्राथमिकी के अनुसार, सुबह जेपी चौक पर आईसा और माले के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रखा।

आरोप है कि बाद में प्रदर्शनकारी गांधी मैदान पहुंचे, जहां पहले से चल रहे कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस का दावा है कि बार-बार शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद भीड़ उग्र हो गई और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया गया।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों और आम लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की तथा कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को घायल कर दिया।

स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में हल्का बल प्रयोग किया। एक प्राथमिकी के अनुसार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नियंत्रित रूप से हवा में चार राउंड फायरिंग की गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा आत्मरक्षा में दो राउंड हवाई फायर करने का उल्लेख है। घटनास्थल से .315 बोर और 7.65 एमएम के कई खोखे बरामद किए जाने का भी दावा किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा, आईसा जिलाध्यक्ष विकास यादव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं।

एफआईआर में आरोप है कि इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत भीड़ जुटाकर हिंसा कराई। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में भी पुलिस पर फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें तीन लोग गोली लगने से घायल हुए। इनमें आरिफ कुरैशी, बुलेट कुमार गोंड और आकाश कुमार को बेहतर इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में पटना भेजे जाने का उल्लेख है।

पुलिस ने सभी नामजद एवं अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हत्या के प्रयास तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma