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सीवान के 158 स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में नशे पर पाबंदी

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सीवान, 06 नवंबर (हि.स.)। अब स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशे का कारोबार करना आसान नहीं होगा। विद्यार्थियों को नशे की गिरफ्त से बचाने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर रोक लगाने के लिए सीवान पुलिस ने जिले में बड़ी पहल की है।

ड्रग-फ्री भारत अभियान-2026 के तहत जिले के 27 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 158 स्कूल-कॉलेजों के आसपास 500 मीटर की परिधि को आधिकारिक रूप से ड्रग-फ्री जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री, वितरण और सेवन प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से पांच नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, यह कदम गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दिशा-निर्देशों के आलोक में उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की बुरी लत से बचाना और स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इसके लिए जिले के सभी 27 थाना क्षेत्रों में कुल 158 शैक्षणिक संस्थानों को चिह्नित किया गया है। इन संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर तक का इलाका ड्रग-फ्री जोन के रूप में निर्धारित किया गया है।

नगर थाना क्षेत्र में डीएवी कॉलेज, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, रामराज्य मोड़, आदर्श मध्य विद्यालय जेपी चौक और जेएसए इस्लामिया स्कूल को ड्रग-फ्री जोन के दायरे में शामिल किया गया है। वहीं, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विद्या भवन महिला महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज सुता फैक्ट्री मोड़, दारोगा प्रसाद राय कॉलेज, बीएड कॉलेज अमलौरी और जवाहर नवोदय विद्यालय को चिह्नित किया गया है। इन सभी संस्थानों के आसपास 500 मीटर की परिधि में नशीले पदार्थों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा सेवन पर रोक रहेगी। पुलिस की यह पहल केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी अभियान का विस्तार किया गया है।

जारी सूची के अनुसार पचरूखी, सिसवन, धनौती, चैनपुर, जीबी नगर, सराय, महादेवा, एमएच नगर, हुसैनगंज, बड़हरिया, मैरवा, गुठनी, आंदर, रघुनाथपुर, दरौली, असांव, जीरादेई, नौतन, भगवानपुर हाट, लकड़ीनबीगंज, गोरेयाकोठी, दरौंदा, महाराजगंज, बसंतपुर और जामो बाजार थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्कूल-कॉलेजों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। ड्रग-फ्री जोन में किसी भी तरह के मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन की अनुमति नहीं होगी।

इसी तरह तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जायेगी। इससे स्कूल-कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। जिले के 27 थाना क्षेत्रों के 158 शैक्षणिक संस्थानों को इस अभियान के दायरे में लाना युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसकी सफलता केवल ड्रग-फ्री जोन घोषित करने से नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई से तय होगी। इसके लिए चिह्नित संस्थानों के आसपास पुलिस गश्ती, संदिग्ध दुकानों की जांच, नशे के कारोबारियों की पहचान और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी होगा। अब देखना होगा कि पुलिस इस घोषणा को जमीन पर कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma