home page

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा लंबित ई-चालानों का निपटारा, 7 सितंबर से शुरू होगा प्री-रजिस्ट्रेशन

 | 

कटिहार, 03 सितंबर (हि.स.)। परिवहन विभाग, बिहार के निर्देशानुसार जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित ई-चालानों के त्वरित और सरल समाधान के लिए 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए वाहन स्वामी आगामी 07 सितंबर से प्री-रजिस्ट्रेशन (पूर्व पंजीकरण) करा सकेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), कटिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या 3261 के आलोक में “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026” के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। संबंधित वाहन मालिक व चालानधारक अपने ई-चालान की अद्यतन स्थिति देखकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निपटारे के लिए 07 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं।

लोक अदालत के दौरान मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। डीटीओ ने संबंधित पुलिस और परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लंबित ई-चालानों के निष्पादन में आपसी समन्वय बनाकर सहयोग सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही, परिवहन विभाग ने वाहन चालकों और स्वामियों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने आग्रह किया है कि जिन वाहन मालिकों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे 07 सितंबर से शुरू हो रही पंजीकरण सुविधा का लाभ उठाते हुए 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का समय रहते समाधान कराएं।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह