कोशी स्नातक चुनाव को लेकर किशनगंज में निषेधाज्ञा लागू
किशनगंज, 23 सितंबर (हि.स.)। बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-2026 के चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी नवीन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, तीर-धनुष, गंडासा, ईंट-पत्थर अथवा अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि पारंपरिक रूप से हथियार रखने वाले समुदायों, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा लाइसेंसधारी व्यक्तियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत छूट दी गई है।
राजनीतिक दलों, संगठनों और व्यक्तियों को मतदाताओं को डराने-धमकाने अथवा प्रलोभन देने से प्रतिबंधित किया गया है। जुलूस, धरना, रैली एवं प्रदर्शन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण, पोस्टर, पंपलेट और बैनर पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर आदर्श आचार संहिता के विपरीत या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, 22 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हालांकि पूर्व अनुमति प्राप्त सभाओं व जुलूसों, शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों और पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

