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शिकायत की जांच पाई गई सही, जविप्र दुकानदार और एमओ की संलिप्तता उजागर

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शिकायत की जांच पाई गई सही, जविप्र दुकानदार और एमओ की संलिप्तता उजागर


अररिया 17 मार्च(हि.स.)। कुर्साकांटा के डुमरिया पंचायत में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीण श्रवण कुमार ततमा ने जन वितरण प्रणाली की दुकान से प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलने की शिकायत की गई थी। प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति चार किलो के दर से अनाज दिए जाने की शिकायत की गई थी जिसके आलोक में डीएम विनोद दूहन ने सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सुपुर्द करने को कहा गया था।

मामले को लेकर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धनेश्वर कुमार ने जांच की और उसके बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी समेत जिला आपूर्ति पदाधिकारी,उप निदेशक खाद्य प्रमंडल पूर्णिया आदि को भेजी जांच रिपोर्ट में उपभोक्ताओं के आरोप को स्थलीय जांच सहित उपभोक्ताओं से पूछताछ के आधार पर सही पाया गया और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा प्रति व्यक्ति कम अनाज दिए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में जनवितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा कम अनाज दिए जाने में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की सहभागिता और संलिप्तता को भी जिम्मेवार करार दिया गया है। जिसके आधार पर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण के साथ विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 12 मार्च को कुर्साकांटा के डुमरिया पंचायत के जनवितरण प्रणाली विक्रेता हरिलाल ततमा अनुज्ञप्ति संख्या 44के/16 एफपीएस 120900100767 से संबद्ध 11 लाभुकों का लिखित बयान दर्ज किया गया तथा करीबन सौ कार्डधारियों से मौखिक जानकारी में विक्रेता हरिलाल ततमा द्वारा प्रत्येक माह 4 किलोग्राम की दर से ही खाद्यान्न दिए जाने की बात कही गई।इतना ही नहीं रिपोर्ट में पंचायत के अन्य विक्रेताओं के द्वारा भी प्रति व्यक्ति चार किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई।

जांच रिपोर्ट में लाभुकों के द्वारा एमओ से दर्जनों बार शिकायत करने के बावजूद एमओ द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति करने और विक्रेता द्वारा खुलेआम एमओ को पैसे देने की बात कही गई है।

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पाने रिपोर्ट में कहा है कि स्थलीय जांच में विक्रेता की दुकान कार्यावधि में खुले होने विक्रेता की अनुपस्थिति में उनके नोमनी पुत्र द्वारा खाद्यान्न वितरण करने की बात कही गई। दुकान के बाहर सूचना एवं मूल्य प्रदर्शन पट्ट के संधारित नहीं पाया गया।

विक्रेता के दुकान में भंडारित खाद्यान्न ई पॉश के अनुसार सत्यापन पर चावल के 5.57 क्विंटल तथा गेहूं 0.41 क्विंटल कम पाया गया।कार्रवाई दुकान पर मौजूद 50 लाभुकों के बीच किए जाने की बात कही गई है और एक स्वर में सभी लाभुकों द्वारा 4 किलो के दर से अनाज दिए जाने को स्वीकार किया गया।

जांच रिपोर्ट में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने समक्ष सभी लाभुकों को पांच किलो के दर से अनाज का वितरण करवाने के साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिए जाने को निर्देशित किए जाने की बात कही गई है।

जांच रिपोर्ट में लाभुकों के शिकायत को सही बताया गया और 20 फीसदी कम अनाज दिए जाने की बात कही गई और यह सब डीलर और एमओ की मिलीभगत से होने की बात कही गई।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर