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वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को मिला कानून का संबल, अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

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वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को मिला कानून का संबल, अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक


कटिहार, 11 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के तत्वावधान में शनिवार को अनाथालय रोड स्थित गुंजन वृद्धाश्रम में एक विधिक (कानूनी) जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस शिविर में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को उनके कानूनी अधिकारों, भरण-पोषण अधिनियम और उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर वृद्धाश्रम के कर्मियों की उपस्थिति में बुजुर्गों के बीच बिस्किट के पैकेट का भी वितरण कियागया।

कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्रतिनियुक्त विद्वान पैनल अधिवक्ता प्रियंका कुमारी ने बुजुर्गों को उनके संरक्षण, विकास, भरण-पोषण एवं पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियमों (एक्ट) की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बुजुर्गों को उनके हितों के प्रति जागरूक करते हुए स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया।

कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे पारा विधिक स्वयंसेवक पवन कुमार ने बुजुर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा पर बल दिया। उन्होंने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार से मिलने वाली मुफ्त कानूनी सलाह और मुफ्त वकील मुहैया कराए जाने की सुविधा के बारे में बताया। साथ ही, आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली 'राष्ट्रीय लोक अदालत' के बारे में जानकारी देते हुए इससे आम जनमानस को होने वाले फायदों से अवगत कराया।

इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश कमलेश कुमार सिंह देऊ के आदेश पर किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह