प्रावधान के अनुसार प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हो सकती विशेष बैठक
अररिया 31 जुलाई(हि.स.)।फारबिसगंज प्रखंड प्रमुख ओमप्रकाश पासवान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में वर्णित प्रावधान के तहत विशेष बैठक नहीं बुलाई जा सकती है,जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कर्मजीत राम ने पत्र संख्या 1008 दिनांक 31 जुलाई 2026 जारी कर बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44(3)(1) के तहत पंचायत समिति के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।कारण पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल दिसम्बर 2026 तक ही है,ऐसे में छह महीना के अंदर का यह मामला बनता है।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक को लेकर प्रमुख ओमप्रकाश पासवान ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के एवज में विशेष बैठक बुलाने को विधि के खिलाफ करार दिया।
उल्लेखनीय हो कि पंचायत समिति सदस्य जलिसा खातून सहित 25 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख ओमप्रकाश पासवान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक बुलाने के लिए बीडीओ को 28 जुलाई को आवेदन दिया गया था,जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रमुख पद को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी।लेकिन अचानक प्रावधान ने सारे सियासी सरगर्मी को ठंडी कर दी।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

